नई दिल्ली, अकसर आप मोटरसाइकिल पर अपने बच्चे को लेकर यात्रा करते होगे। अगर आप भी उन लोगों में से एक है तो आपका ट्रैफिक चालान कट सकता है। माता-पिता अकसर अपने बच्चे को साथ बैठाकर स्कूटर और बाइक पर जाते देखे जाते है।
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नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
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इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।
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इसके अलावा अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते है तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना या जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में चालान से बचने के लिए गाड़ी चलाते समय हमेशा संबंधित दस्तावेज साथ रखें। टू-व्हीकल चलाने वाले ध्यान दें, आपका लापरवाह दोस्त मोटरसाइकिल पर आपके पीछे बैठकर आपके 1000 रुपये खर्च करा सकता है। हेलमेट नहीं पहनने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 सी के तहत तीन महीने की अवधि के लिए अयोग्य हो सकता है।
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